ITR Filing: जुर्माने से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! जानें फाइल करने का आसान तरीका – सुनील डोगरा

ITR Filing: जुर्माने से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! जानें फाइल करने का आसान तरीका – सुनील डोगरा

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आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की प्रक्रिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा बहुत आसान बना दी गई है. ऐसे में आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके साथ ही फाइनेंसियल एक्सपर्ट्स सुनील डोगरा का यह मानना है कि लोगों को अंतिम डेट तक का इंतजार नहीं करना चाहिए और अपने आईटीआर को जल्द से जल्द फाइल करना चाहिए. इससे बाद में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है.

आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 26AS को जरूर करें चेक

आईटीआर फाइल करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट और उससे जुड़ी सारी जानकारियों को इकट्ठा करें. इससे आईटीआर फाइल करते वक्त गलतियों की संभावना कम हो जाती है. इसके बाद फॉर्म 26AS से काटी गई टीडीएस राशि (TDS) को क्रॉस चेक करें. अगर फॉर्म 26AS में कोई गलत जानकारी दर्ज हो तो इसमें कंपनी से संपर्क करके इसमें सुधार करवाएं. इसके साथ ही आईटीआर फील करने से पहले सही आईटीआर फॉर्म जैसे आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3 और आईटीआर-4 में से सही फॉर्म का चुनाव करें.

इस तरह घर बैठे फाइल करें आईटीआर-

सबसे पहले https://eportal.incometax.gov.in/ पर विजिट करें.
इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.
इसके बाद Continue ऑप्शन पर क्लिक करें.
File Income Tax Return Option पर क्लिक करें और Assessment Year का चुनाव करें.
ऑनलाइन ऑप्शन का चुनाव करें और फिर पर्सनल ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद ITR-1 या ITR-4 फॉर्म का चुनाव करना होगा.
सैलरी पाने वाले व्यक्ति को ITR-4 फॉर्म का चुनाव करना होगा.
रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करके इसमें फिलिंग टाइप पर 139(1) का चुनाव करें.
आगे आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सारी जानकारी फिल करें.
सारी फिल की गई जानकारी को क्रॉस वेरिफाई करें और Submit कर दें.
फॉर्म जमा होने के बाद आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर इसका Confirmation मैसेज आएगा.

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